MP News: मध्यप्रदेश में एक ओर जहां अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है, वहीं अब मकानों और दुकानों में बिना अनुमति के किए गए निर्माण पर भी बिजली कंपनी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सतना जिले में बिजली विभाग ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है बिजली लाइन के पास अगर छज्जा बढ़ाया तो वो अब सलामत नहीं रहेगा।
बिजली लाइन के पास छज्जा हो या दीवार नहीं बचेगा
बिजली कंपनी का रुख इस बार बेहद सख्त है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर निर्धारित दूरी से कम पर कोई निर्माण पाया गया, तो विभाग खुद उस पर सीधी कार्रवाई करेगा। यानी घर, दुकान या इमारत किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बिजली लाइन से 3.7 मीटर लंबवत और 2 मीटर समानांतर दूरी जरूरी है, वरना कार्रवाई तय है।
ये हैं बिजली सुरक्षा के जरूरी नियम
सहायक अभियंता कुलदीप मिश्रा ने बताया कि यह कार्रवाई भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नियम 62 और 63 के तहत की जाएगी। लंबवत दूरी: 3.7 मीटर और समानांतर दूरी: 2 मीटर होती है।
जिन इमारतों की दूरी इन सीमाओं से कम है, उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपनी भवन रचना में बदलाव करें या बिजली लाइन की शिफ्टिंग के लिए आवेदन करें।
इसे भी पढ़ें – मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कर्मचारियों के लिए कर दिया बड़ा ऐलान – हर कर्मचारी का होगा खुद का घर
बिजली गुल, मारपीट और अब सख्ती
हाल ही में सतना के केशवनगर धवारी में एक ऐसा मामला सामने आया, जहां छज्जा बढ़ने के कारण बिजली लाइन खींचने में बाधा आई। रातभर बिजली गुल रही और जब विभाग के कर्मचारी पहुंचे तो उनके साथ मारपीट तक की गई। मामला पुलिस तक पहुंच गया, जिसके बाद बिजली विभाग अब ‘नो टॉलरेंस पॉलिसी’ पर काम कर रहा है।
हजारों भवनों पर मंडरा रहा खतरा
यह कोई isolated case नहीं है। प्रदेशभर में लाखों भवन ऐसे हैं जो या तो बिजली लाइन के बेहद नजदीक बने हैं या फिर लाइन उनके भीतर से गुजर रही है। गांवों में तो स्थिति और भी खराब है। विभाग की इस चेतावनी के बाद आम जनता में बड़ी बेचैनी देखी जा रही है।अब तक तो छज्जा हमारे घर की शोभा बढ़ाता था, अब वही गिराने की वजह बन रहा है।
इसे भी पढ़ें – मध्यप्रदेश सरकार ने जारी किया New Transfer Policy, सभी कर्मचारी 10 जून तक करें यह काम
बिजली कंपनी ने सलाह दी है कि लोग खुद अपने अवैध निर्माण को हटा लें ताकि विभाग की कार्रवाई से बचा जा सके। साथ ही अगर जरूरत हो तो बिजली लाइन की सुरक्षित शिफ्टिंग के लिए आवेदन करें।